सरकारी दफ्तर में महिला कर्मचारी से बदसलूकी

  • पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने का नोटिस
  • आरोपी जय किशन सिंह पहले ही निलंबित
  • IPC की कई गंभीर धाराएं जुड़ सकती हैं

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के भागीदारी भवन में महिला संविदा कर्मी से अशोभनीय हरकत करने के आरोपी निलंबित निजी सचिव जय किशन सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। शनिवार को पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया जाएगा, जिससे केस में IPC की गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

डीसीपी की निगरानी में हो रही जांच
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गोमती नगर थाने की टीम इस केस में डीसीपी की निगरानी में सक्रिय है। अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकारी दफ्तर और संविदा महिला कर्मचारी से जुड़े इस प्रकरण में विवेचना में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग पहले ही पूरी की जा चुकी है।

सीसीटीवी और डिजिटल सुरक्षा की तैयारी
इस घटना के बाद समाज कल्याण विभाग समेत कई अन्य सरकारी विभागों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर पुनः समीक्षा शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, भागीदारी भवन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मंत्री असीम अरुण ने शुक्रवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक कर डिजिटल मॉनिटरिंग और महिला हेल्पलाइन को मजबूत करने पर जोर दिया।

नई धाराएं और POCSO की संभावनाएं
जांच अधिकारी संकेत दे रहे हैं कि पीड़िता के बयान के आधार पर IPC की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 506 (धमकी देना), 509 (शब्दों या हावभाव से शील भंग) जैसी गंभीर धाराएं लगाई जा सकती हैं। अगर जांच में महिला की उम्र या स्थिति के अनुसार मामला अधिक गंभीर पाया गया, तो पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

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