
- NCLAT आज सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप पर बड़ा फैसला सुनाएगा
- अंसल कंपनी को दिवालिया घोषित करने पर रोक लगने की संभावना
- LDA ने कंपनी पर 4000 करोड़ का दावा किया है
लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप को लेकर नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) आज अहम फैसला सुना सकता है। सूत्रों के अनुसार, NCLAT अंसल कंपनी को दिवालिया घोषित करने के NCLT के आदेश पर रोक लगाकर थर्ड पार्टी को टाउनशिप विकसित करने का आदेश दे सकता है।
24 फरवरी को NCLT ने अंसल को दिवालिया घोषित किया था, लेकिन इस फैसले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और आवास विकास बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए LDA ने NCLAT में अपील की थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने LDA को मामले में पक्ष रखने की अनुमति दी थी।
25 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद NCLAT ने फिलहाल NCLT के आदेश पर रोक लगा दी है और अब 20 मई को अगली सुनवाई होगी। इस दौरान तय होगा कि हाईटेक टाउनशिप का विकास अंसल के हाथों में रहेगा या जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी।
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मामले में अंसल कंपनी पर 83 करोड़ रुपये की फाइनेंस कंपनी की देनदारी है, जबकि LDA ने कंपनी पर 4000 करोड़ रुपये का दावा ठोका है। इसमें बंधक जमीन, मानचित्र शुल्क और सरकारी जमीन की कीमत शामिल है। LDA ने NCLT के आदेश में संशोधन के लिए भी आवेदन दाखिल किया है।








