
अंबेडकरनगर में मृतक माफिया खान मुबारक समेत पांच गैंगस्टरों की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ल ने दिए हैं। इन आदेशों के तहत उप जिला मजिस्ट्रेट टांडा और तहसीलदार अकबरपुर को संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया को एक माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
माफिया खान मुबारक की संपत्ति कुर्क
हंसवर के हरसंहार गांव निवासी खान मुबारक के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2019 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। उसने रामपुर बेनीपुर में दबंगई कर पट्टाशुदा एक बिस्वा भूमि पर कब्जा किया और अपराध से अर्जित धनराशि से मकान बनवाकर अपने सहयोगी को सौंपा। उक्त मकान से किराया वसूला जाता था। यह संपत्ति लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की है। मृतक ने संपत्ति को बचाने के लिए रिश्तेदारों व परिचितों के नाम भी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने कुर्की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार में नीलामी का आदेश दिया।
अन्य गैंगस्टरों की संपत्ति पर कार्रवाई
अयोध्या जिले के गोशाईगंज थाना क्षेत्र के ताज मोहम्मद के बैंक खाते में अपराध से अर्जित 2.57 लाख रुपये पाए गए, जिन्हें तीन माह के भीतर सीज कर नीलामी करने का निर्देश दिया गया।
ताजपुर गांव निवासी राजकुमार उर्फ राजे वर्मा ने अपराध से अर्जित धनराशि से पैतृक भूमि पर मकान, पशुशाला और नलकूप बनवाए थे। इसकी कीमत लगभग नौ लाख आंकी गई है। तहसीलदार अकबरपुर को इसे कुर्क करने का आदेश दिया गया।
मांझा कम्हरिया गांव के अच्छेलाल निषाद ने अवैध शराब निर्माण और अन्य अपराधों से अर्जित धनराशि से फ्रिज, कूलर सहित अन्य सामान खरीदा।
असंदा पांडेय पैकोली गांव के इबरार उर्फ गुड्डू ने अपराध से अर्जित धनराशि से मकान बनवाया, जिसकी भूमि अपनी पत्नी के नाम दर्ज थी। इसे भी कुर्क किया जाएगा।








