
- 1.35 लाख रुपये जुर्माना और 30 दिन में निर्माण हटाने का आदेश
- आदेश न मानने पर बुलडोजर कार्रवाई होगी
- मामला दिसंबर 2023 से कोर्ट में चल रहा था
संभल। बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को एसडीएम कोर्ट ने दोषी मानते हुए 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि सांसद अपने घर के बाहर बने 1 मीटर गहरे और 14 मीटर लंबे अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर स्वयं हटाएं, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा।
एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला संदेश देता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और कोई भी व्यक्ति नियमों से अलग जाकर निर्माण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
लंबे समय से चल रहा था मामला
अवैध निर्माण को लेकर यह मुकदमा 5 दिसंबर 2023 से एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। पहले नोटिस के बाद भी संशोधित नक्शा जमा नहीं किया गया। कोर्ट में 20 से अधिक तारीखें दी गईं, लेकिन हर बार सांसद की ओर से समय मांगा गया। इस दौरान 500 और 1000 रुपये के दो जुर्माने भी लगाए गए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
कई बार चेतावनी के बाद आया फैसला
दिसंबर से अप्रैल तक कई सुनवाइयों के दौरान सांसद के वकीलों ने बार-बार मोहलत मांगी। दो बार जुर्माना लगाने और चेतावनी देने के बावजूद नक्शा पास नहीं कराया गया। आखिरकार एसडीएम कोर्ट ने जुर्माने और अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी कर दिया।








