सुप्रीम कोर्ट में TMC का दावा- SIR में कटे वोटों से प्रभावित हुईं 31 सीटें

बंगाल चुनाव को लेकर TMC ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका दाखिल करने की दी छूट

  • चुनाव आयोग ने कहा- सही मंच EC है
  • 35 अपीलें अब भी लंबित
  • बंगाल चुनाव में भाजपा को 207 और TMC को 80 सीटें मिलीं

Trinamool Congress ने Supreme Court of India में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की 31 सीटों पर भाजपा और TMC के बीच जीत-हार का अंतर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान हटाए गए वोटों से कम था।

सोमवार को TMC सांसद और वकील Kalyan Banerjee ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच के सामने यह दलील रखी। अदालत बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि Mamata Banerjee और अन्य नेता SIR प्रक्रिया के खिलाफ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि एक सीट पर उनके उम्मीदवार की हार सिर्फ 862 वोटों से हुई, जबकि उसी सीट पर 5 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। उन्होंने कहा कि TMC और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख था और वोट हटाने के खिलाफ 35 अपीलें अभी लंबित हैं।

TMC की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता Menaka Guruswamy ने अदालत को बताया कि मौजूदा गति से अपीलीय ट्रिब्यूनल्स को इन मामलों के निपटारे में लगभग 4 साल लग सकते हैं।

वहीं Election Commission of India ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में उचित मंच चुनाव आयोग ही है। आयोग का कहना है कि SIR और वोटर सूची से जुड़े विवादों के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत याचिका दायर की जानी चाहिए।

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