गोमती नगर विस्तार के 11 बंगलों पर एलडीए की सख्त कार्रवाई,

  • गोमती नगर विस्तार में 11 बंगलों पर एलडीए की सख्त कार्रवाई
  • कमिश्नर ने बंगलों को अवैध घोषित करते हुए गिराने का आदेश दिया
  • 23 दिसंबर को एलडीए ने इन बंगलों को गिराने का आदेश दिया था

लखनऊ। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित एम्मार कॉलोनी में बने 11 बड़े बंगलों पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने इन बंगलों को अवैध घोषित करते हुए इन्हें गिराने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन निर्माणों को वैध ठहराने के लिए की गई सभी अपीलें निराधार थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है।

23 दिसंबर को हुआ था एलडीए का आदेश

एलडीए की जांच में यह पाया गया था कि इन बंगलों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं हुआ है और कई जगहों पर अवैध विस्तार किया गया है। इसी आधार पर 23 दिसंबर 2024 को एलडीए ने इन्हें गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद, निर्माण करने वालों ने कमिश्नर कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन सुनवाई के बाद कमिश्नर ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें इन निर्माणों में कई अनियमितताएं मिलीं।

अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी

एलडीए अब इन अवैध बंगलों को गिराने की तैयारी में है। कमिश्नर के आदेश के बाद एलडीए जोन-1 के जोनल अधिकारी ने विधि विभाग से यह स्पष्ट निर्देश मांगे हैं कि क्या इन निर्माणों पर किसी न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) है या नहीं। यदि कोई कानूनी बाधा नहीं मिलती, तो इन बंगलों को जल्द ही गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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