बांग्लादेश में शेख हसीना को छह महीने जेल की सजा

  • सह आरोपी शकील बुलबुल को भी दो महीने की सजा
  • कोर्ट में पेश न होने पर अनुपस्थिति में सुनाया गया फैसला
  • हसीना पिछले 11 महीने से भारत में, डिपोर्ट नहीं किया गया

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल (ITC) ने अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा बुधवार को सुनाई गई, जो उनकी अनुपस्थिति में दी गई। कोर्ट ने यह फैसला एक वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर लिया है, जिसमें हसीना कथित तौर पर यह कहती सुनी गई थीं कि “उन पर 227 केस हैं, तो उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।”

ट्राइब्यूनल ने माना कि यह टिप्पणी न्यायपालिका का सीधा अपमान है और इससे पीड़ितों व गवाहों को डराने की कोशिश की गई। हसीना के साथ एक स्थानीय नेता शकील बुलबुल को भी इसी मामले में दो महीने जेल की सजा सुनाई गई है। दोनों पर यह सजा तभी लागू होगी, जब वे कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करेंगे या गिरफ्तार किए जाएंगे।

बता दें कि पिछले साल अगस्त में देश में हुए विद्रोह के बाद शेख हसीना ने पद छोड़ दिया था और भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में ही रह रही हैं। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और देशद्रोह जैसे 225 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं।

बांग्लादेश सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है और इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। हालांकि, भारत सरकार ने उनका वीजा आगे बढ़ा दिया है और डिपोर्ट नहीं किया गया है।

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