- 20 दिन अर्ध-वेतन, 8 दिन कैजुअल, 2 दिन प्रतिबंधित छुट्टी का प्रावधान
- अंगदान पर मिलेंगे 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव
- रिक्त पदों को भरना सतत प्रक्रिया: जितेंद्र सिंह
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) देने की व्यवस्था की है। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
उन्होंने बताया कि Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 के तहत कर्मचारी इस अर्जित अवकाश का उपयोग पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत कारणों के लिए भी कर सकते हैं।
अन्य छुट्टियों का भी प्रावधान
मंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को 20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश (Half Pay Leave), 8 दिन की कैजुअल लीव और हर वर्ष 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी (Restricted Holiday) भी मिलती है। साथ ही, पहले से निर्धारित वार्षिक छुट्टियां भी यथावत मिलती रहेंगी।
ऑर्गन डोनेशन पर भी है विशेष छुट्टी का प्रावधान
इससे पहले अप्रैल 2024 में लोकसभा में भी डॉ. जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी थी कि ऑर्गन डोनेशन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन तक की स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है।
यह अवकाश अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगा और आवश्यकता होने पर सर्जरी से एक सप्ताह पूर्व भी मिल सकता है।
यह नियम 2023 में कार्मिक मंत्रालय के आदेश के तहत लागू किया गया था।
रिक्त पदों की स्थिति भी रखी गई सदन में
सदन में एक अन्य सवाल के उत्तर में मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार में पदों का खाली होना और भरना एक निरंतर प्रक्रिया है, जो विभागीय ज़रूरतों पर आधारित होती है।
1 मार्च 2021 तक सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कुल 40,35,203 स्वीकृत पद थे।








