इलाहाबाद हाईकोर्ट में यश दयाल केस की सुनवाई

प्रयागराज। आईपीएल चैंपियन टीम RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल की याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यश दयाल पर गाजियाबाद में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा है। 6 जुलाई को इंदिरापुरम थाने में बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध) के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।

15 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था— “किसी को एक-दो दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन पांच साल के रिश्ते में ऐसा संभव नहीं।”

अगली सुनवाई 4-6 हफ्ते में

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अब्दुल शाहिद की डिवीजन बेंच ने पीड़िता, राज्य सरकार और इंदिरापुरम एसएचओ को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एफआईआर पर किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी है।

यश दयाल का पक्ष: शादी की कोई बात नहीं हुई

क्रिकेटर के वकील गौरव त्रिपाठी ने बताया— “एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। विपक्षी को नोटिस जारी किया गया है। उनका जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।”
यश दयाल ने कहा है कि युवती उनसे पांच साल पहले मिली थी, लेकिन शादी का कोई वादा नहीं किया गया। “हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी।”

गाजियाबाद और प्रयागराज दोनों जगह विवाद

  • 6 जुलाई: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज

  • 8 जुलाई: यश दयाल ने प्रयागराज पुलिस को शिकायत दी
    क्रिकेटर का आरोप है कि युवती ने आईफोन और लैपटॉप चोरी किया और इलाज के नाम पर पैसे लिए। अब जब उसने पैसे वापस मांगे, तो युवती शादी का दबाव बनाने लगी।

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