
- वार्ड ब्वॉय जंगबहादुर की 2017 में हत्या
- दोस्तों अरुण कुमार और नितिन यादव दोषी ठहरे
- आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड
वाराणसी। मंडलीय अस्पताल के वार्ड ब्वॉय जंगबहादुर उर्फ पिंटू की 2017 में हत्या उसके दोस्त अरुण कुमार और नितिन यादव ने की थी। शराब पीने के बहाने हुए इस निर्मम हत्याकांड में आठ साल बाद कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट का फैसला
अरुण कुमार हरिजन को आजीवन कारावास के साथ 17,500 रुपये अर्थदंड।
नितिन यादव को आजीवन कारावास के साथ 27,500 रुपये अर्थदंड।
यह धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान।
हत्या का मामला
21 जनवरी 2017 को पिपलानी कटरा स्थित शराब ठेके पर जंगबहादुर और अरुण के बीच विवाद हुआ।
जंगबहादुर ने शराब छीन ली, थप्पड़ मारा और अरुण की प्रेमिका के बारे में अपशब्द कहे।
नाराज अरुण ने नितिन यादव के साथ मिलकर जंगबहादुर को उसकी मौसी के घर में हत्या कर दी।
दोनों ने मृतक के घर से जेवर भी लूट लिए और फरार हो गए।
जांच और गिरफ्तारी
पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज, फोन सर्विलांस के आधार पर आरोपियों का पता चला।
तत्कालीन एसएसपी नितिन तिवारी की सख्ती के तहत 25 जनवरी की रात अरुण और नितिन को गिरफ्तार किया गया।
दोनों के खिलाफ सिगरा, कोतवाली और आदमपुर थाने में लूट, दुराचार, चोरी जैसे अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं।








