पश्चिम बंगाल।
देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का रिवीजन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। इस बीच बंगाल चुनाव आयोग के X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) दृष्टिहीन व्यक्ति का फॉर्म भरते दिख रहे हैं।
SIR प्रक्रिया और विवाद
- पश्चिम बंगाल में विरोध के बावजूद 3.04 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे जा चुके हैं।
- कूचबिहार के पूर्व एन्क्लेव निवासी लगभग 450 महिलाओं ने प्रशासन को चिंता जताई है कि उनका नाम 9 दिसंबर को पब्लिश होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर से SIR प्रक्रिया पर सुनवाई करने वाला है। CJI बीआर गवई की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
- तमिलनाडु सरकार ने पूरे देश में SIR शुरू करने को चुनौती दी है। पहले से ही बिहार में SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।
एनक्लेव महिलाओं का मामला
- अगस्त 2015 में 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव भारत में शामिल किए गए थे।
- इन महिलाओं के नाम पहले की जनगणना में नहीं जोड़े गए थे क्योंकि वे पहले ही शादी कर चुकी थीं और अलग-अलग हिस्सों में अपने ससुराल में रह रही थीं।
- भारत-बांग्लादेश 1974 के भूमि सीमा समझौते के तहत इन एन्क्लेव निवासियों को नागरिकता दी गई।
तमिलनाडु सरकार का दावा
- DMK के संगठन सचिव आरएस भारती ने सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को याचिका दायर की।
- दावा किया गया कि SIR प्रक्रिया असंवैधानिक है और इससे लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे।
- याचिका में SIR को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया।
सेक्स वर्कर्स और दस्तावेजों की समस्या
- कोलकाता के सोनागाछी रेड लाइट एरिया में SIR प्रक्रिया को लेकर सैकड़ों सेक्स वर्कर्स की बैठक हुई।
- कई के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए उनकी वोटर लिस्ट में भागीदारी मुश्किल हो सकती है।
- NGO चुनाव आयोग से इस संबंध में चर्चा करने की योजना बना रहे हैं।
प्रक्रिया और राज्यों का विवरण
- SIR इन 12 राज्यों में जारी: अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
- इसमें करीब 51 करोड़ वोटर्स शामिल हैं।
- 5.33 लाख BLO और 7 लाख BLA इस प्रक्रिया में काम करेंगे।
- वोटर को फॉर्म में जानकारी मिलानी है, डुप्लीकेट नाम हटाने या नाम जोड़ने के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।








