
- CBI फिलहाल महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल करेगी
- लोकपाल को एक महीने में कानून के अनुसार दोबारा निर्णय लेने का निर्देश
- मामले में 62 संसद सवालों में से 9 सवाल अडाणी समूह से संबंधित
नई दिल्ली। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI फिलहाल चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोकपाल की ओर से चार्जशीट फाइल करने की मंजूरी को रद्द कर दिया। यह मंजूरी 12 नवंबर को दी गई थी।
कोर्ट का आदेश:
जस्टिस अनिल क्षतरपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि लोकपाल ने इस मामले में गलत तरीके से मंजूरी दी। कोर्ट ने लोकपाल को निर्देश दिया कि वह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत एक महीने के भीतर कानून के अनुसार दोबारा फैसला करे।
महुआ मोइत्रा के वकील ने दलील दी कि लोकपाल ने मंजूरी देते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, और किसी सांसद के खिलाफ मंजूरी देने से पहले उनकी टिप्पणी लेना जरूरी था, जो नहीं लिया गया।








