कुशाग्र कनोडिया किडनैपिंग-हत्या केस में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया

अदालत ने ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, प्रेमी प्रभात शुक्ला और आर्यन को दोषी ठहराया

कुशाग्र की मां अदालत में बेटे को याद कर रो पड़ीं

कोर्ट 22 जनवरी को सजा की घोषणा करेगी

कानपुर: 16 साल के हाईस्कूल छात्र कुशाग्र कनोडिया की किडनैपिंग और हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला जज 11, सुभाष सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

आरोपी हैं ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उनके प्रेमी प्रभात शुक्ला और सहयोगी आर्यन। अदालत ने कहा कि तीनों ने मिलकर कुशाग्र की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।

सुनवाई के दौरान जज की बातों को सुनकर कुशाग्र की मां बेटे को याद कर रोने लगीं। उन्होंने कहा, “हत्यारों को फांसी हो, तभी बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी।”

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 30 अक्टूबर 2023 को कुशाग्र अपनी कोचिंग जाने के दौरान अपहरण कर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या में मुख्य आरोपी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और सहयोगी शिवा गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए थे। आखिरी सुनवाई 13 जनवरी को हुई थी। अब अदालत 22 जनवरी 2026 को दोषियों की सजा की घोषणा करेगी।

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