अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपए मानदेय का रास्ता साफ, नौकरी भी सुरक्षित

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार ने अनुदेशक शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ चुनौती दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि संविदा अवधि समाप्त होने के बाद भी अनुदेशक की नौकरी खत्म नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट किया कि 10 साल लगातार सेवा करने वाले अनुदेशक पद पर ऑटोमैटिक तरीके से बने रहेंगे। वहीं, 2017 से 17,000 रुपए मानदेय लागू होगा।

अनुदेशक 2013 से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट ने पहले मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद उनके अधिकार और नौकरी दोनों सुरक्षित हो गए हैं।

Related Posts

हलवासिया ग्रुप की 4 संपत्तियां कुर्क

27.98 करोड़ वसूली मामले में बड़ा आदेश 27.98 करोड़ वसूली मामले में बड़ा आदेश लखनऊ। राजधानी की कॉमर्शियल कोर्ट ने 27.98 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े आर्बिट्रेशन मामले में…

Continue reading
होली पर बढ़ेगी बसों की संख्या, 28 फरवरी से 9 मार्च तक अतिरिक्त संचालन

होली पर 28 फरवरी से 9 मार्च तक अतिरिक्त बसें रोज 1000 से बढ़ाकर 1500 बसों का संचालन चार प्रमुख बस अड्डों पर 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी लखनऊ। होली के…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *