
अंबेडकरनगर में युवाओं और उद्यमियों के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है। ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) योजना के तहत कपड़ा उत्पाद, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
परियोजना लागत के अनुसार सब्सिडी तय
उपायुक्त उद्योग के अनुसार योजना में परियोजना लागत के आधार पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।25 लाख रुपये तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।25 लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 20 प्रतिशत या 6.25 लाख रुपये (जो अधिक हो) की सब्सिडी दी जाएगी।50 लाख से 150 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये की सहायता तय की गई है।डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
लाभार्थियों के लिए निवेश की शर्त
योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं निवेश करना होगा।
वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांगजन को केवल 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा।
पात्रता नियम सरल
योजना में किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। साथ ही पहले किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।









