किछौछा दरगाह क्षेत्र में गेस्ट हाउसों पर प्रशासन सख्त, पंजीकरण अनिवार्य

बिना आईडी कमरा देने पर होगी कार्रवाई, सीसीटीवी लगाने के निर्देश

अम्बेडकरनगर के किछौछा दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। किराए पर कमरे देने वाले गेस्ट हाउस और मकान संचालकों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिना पहचान पत्र या जरूरी दस्तावेज के किसी भी यात्री और जायरीन को कमरा देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

शनिवार शाम किछौछा नगर पंचायत कार्यालय में प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम टांडा डॉ. शशि शेखर ने की। इस दौरान सीओ सिटी नितीश तिवारी और प्रशिक्षु आईएएस थनीगईयरसन टी भी मौजूद रहे। बैठक में बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस संचालक, स्थानीय लोग और दरगाह क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए।

सराय एक्ट और होम स्टे नीति के तहत होगा पंजीकरण

बैठक में एसडीएम टांडा ने कहा कि सभी गेस्ट हाउस, किराए के प्रतिष्ठान और आवासीय व्यवस्थाओं का पंजीकरण कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक से छह कमरों तक के प्रतिष्ठानों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति 2025 के तहत कराया जाएगा। वहीं छह से अधिक कमरों वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सराय अधिनियम 1867 के तहत होगा।

प्रशासन ने संचालकों को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए समय से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर पुलिस को सूचना देने के निर्देश

सीओ सिटी नितीश तिवारी ने बैठक में कहा कि बिना पहचान पत्र किसी भी व्यक्ति को कमरा नहीं दिया जाए। यात्रियों के पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।

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