
- मां की सर्जरी और पारिवारिक कार्यक्रम के लिए मिली राहत
- दिल्ली हाईकोर्ट ने तय की सख्त शर्तें
- 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत
- NCR से बाहर जाने पर रोक
Umar Khalid को Delhi High Court ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत के आदेश के अनुसार यह जमानत 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके लिए उमर खालिद को 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उमर खालिद को पहले भी पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अंतरिम जमानत दी जा चुकी है और उन्होंने अदालत की सभी शर्तों का पालन किया था। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में उन्हें प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता है, लेकिन उनकी मां की मेडिकल स्थिति को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है।
उमर खालिद ने अदालत में 22 मई से 5 जून तक 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि वह अपने दिवंगत मामा के चेहलुम में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही 2 जून को होने वाली अपनी 62 वर्षीय मां की लंप एक्सिशन सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करना चाहते हैं।
कोर्ट की प्रमुख शर्तें
- जमानत अवधि के दौरान NCR क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे।
- उन्हें अपने घर पर रहना होगा।
- केवल अस्पताल जाने की अनुमति होगी।
गौरतलब है कि उमर खालिद की जमानत याचिकाएं निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार खारिज हो चुकी हैं।
दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। मामले में 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थीं।









