- 31 जुलाई 2026 तक ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि
- 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने भरा रिटर्न
- चूकने पर 31 दिसंबर तक भर सकेंगे बिलेटेड रिटर्न
- देरी होने पर जुर्माना देना होगा
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई 2026 है। गुरुवार तक 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, उनके पास आज अंतिम मौका है।
यदि कोई करदाता निर्धारित समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। हालांकि, देरी से रिटर्न भरने पर आयकर नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क और अन्य प्रभाव लागू हो सकते हैं।
31 जुलाई तक ITR दाखिल करना उन वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी है, जो ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भरते हैं और जिनकी आय बेसिक टैक्स छूट सीमा से अधिक है। इसके अलावा, जिन लोगों की आय एक से अधिक मकानों के किराए या कैपिटल गेन्स से होती है और जिन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी समय पर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2025-26 में विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है, बचत खाते में 50 लाख रुपये से अधिक जमा किए हैं या 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल चुकाया है, उन्हें भी ITR दाखिल करना आवश्यक है, भले ही उनकी आय टैक्स छूट सीमा से कम हो।









