
- पाकिस्तानियों के लिए समय सीमा बढ़ाने के पीछे सरकार का क्या कारण था?
- भारत छोड़ने से पहले पाकिस्तानी नागरिकों को क्या कदम उठाने होंगे?
- क्यों सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दी समय सीमा विस्तार?
अमृतसर। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि, इस आदेश की समयसीमा पहले 27 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी और फिर दूसरी बार 29 अप्रैल तक का समय दिया गया। आज, 29 अप्रैल 2025, तक पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने का अंतिम अवसर मिलेगा। भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा तक देश नहीं छोड़ते, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे नागरिकों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ मामला चलाया जाएगा। इसके तहत उन्हें 3 साल तक की सजा या ₹3 लाख का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।
पाकिस्तान नागरिकों की वापसी का विवरण:
24 अप्रैल: 28 पाकिस्तानी नागरिक
25 अप्रैल: 191 पाकिस्तानी नागरिक
26 अप्रैल: 81 पाकिस्तानी नागरिक
27 अप्रैल: 237 पाकिस्तानी नागरिक (जिनमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल थे)
अब तक कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा से पाकिस्तान लौट चुके हैं। इस दौरान पंजाब में वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या 235 बताई जा रही है।
सरकार की छूट का इतिहास: 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को खत्म करते हुए उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था। बाद में, नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को 27 अप्रैल तक बढ़ाया गया और फिर 29 अप्रैल तक का समय दिया गया। अब आज शाम तक यह साफ हो जाएगा कि इस समय सीमा को और बढ़ाया जाता है या नहीं।








