सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर दावा ठोकने वाली महिला की याचिका खारिज की

  • सुप्रीम कोर्ट ने रजिया सुल्ताना की याचिका को “गैरवाजिब” बताया
  • याचिका में लाल किले की वापसी या मुआवज़े की मांग की गई थी
  • CJI की तीखी टिप्पणी: “फतेहपुर सीकरी और आगरा किला भी मांग लीजिए”

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लाल किले पर मालिकाना हक और मुआवज़े की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। खुद को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के वंशज की बहू बताने वाली रजिया सुल्ताना बेगम ने सरकार पर लाल किले पर “अवैध कब्जा” करने का आरोप लगाया था।

CJI की तीखी टिप्पणी: “लाल किले पर ही क्यों रुकीं, फतेहपुर सीकरी और आगरा किला भी मांग लीजिए”
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिका को “गैर-वाजिब और आधारहीन” करार दिया। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि याचिका वापस लेने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। CJI ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “आप सिर्फ लाल किले तक ही क्यों रुक गईं? फतेहपुर सीकरी और आगरा किले पर भी दावा ठोक देतीं।”

दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है याचिका खारिज
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 13 दिसंबर 2024 को सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि मामला दाखिल करने में 150 साल से ज्यादा की देरी हुई है, लिहाज़ा याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।

रजिया सुल्ताना का दावा: मैं मुगल खानदान की बहू, फिर टिकट क्यों?
रजिया सुल्ताना का कहना है कि उनकी शादी 1965 में मिर्जा बेदार बख्त से हुई थी, जो बहादुर शाह जफर के पड़पोते थे। उनका कहना है कि वे मुगल खानदान की बहू हैं, लेकिन लाल किले में जाने के लिए उन्हें 50 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “हुमायूं के मकबरे में भी पैसे देकर जाती हूं।

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