गोकशी से बनाई संपत्ति पर प्रशासन का प्रहार

गैंगस्टर एक्ट में तीन लाख की अर्धनिर्मित संपत्ति कुर्क, गांव में मुनादी के बीच चली कार्रवाई

  • गोकशी से अर्जित संपत्ति पर प्रशासन का एक्शन
  • गैंगस्टर एक्ट में तीन लाख की संपत्ति कुर्क
  • पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई
  • गांव में मुनादी कर जब्त की गई संपत्ति

अंबेडकरनगर। जिले में अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। थाना अहिरौली क्षेत्र में गोकशी से अर्जित धन से बनाई गई संपत्ति पर शुक्रवार को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब तीन लाख रुपये मूल्य की अर्धनिर्मित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। कार्रवाई के दौरान गांव में मुनादी कराई गई और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया गया।

गांव में पहुंची संयुक्त टीम, मुनादी के बाद हुई कार्रवाई
जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ग्राम असन्दा पाण्डेय पैकौली पहुंची। यहां अभियुक्त इबरार उर्फ गुड्डू पुत्र हलीम तथा कल्लू पुत्र इबरार द्वारा बनवाए जा रहे अर्धनिर्मित मकान और पिलर को कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी की गई।
कार्रवाई के दौरान गांव में मुनादी कराकर लोगों को प्रशासनिक आदेश की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि उक्त संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई है, जिसे राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जा रहा है।
गोकशी से कमाए धन से तैयार हो रही थी संपत्ति
पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना अहिरौली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गोकशी जैसे संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जा रहा था।

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