बिना रजिस्ट्री नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

8 अप्रैल से लागू नियम, MSP खरीद और किसान सम्मान निधि से जुड़ी अनिवार्यता

अंबेडकरनगर जिले में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान पहचान पत्र अब अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 8 अप्रैल 2026 से फार्मर आईडी जरूरी होगी। बिना इस पहचान पत्र के किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।

एमएसपी खरीद में भी जरूरी हुआ किसान पहचान पत्र

जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होने वाली सभी सरकारी खरीद में भी फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। अब केवल उन्हीं किसानों से फसल खरीदी जाएगी, जिनके पास वैध किसान पहचान पत्र होगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

पीएम किसान सम्मान निधि से भी जुड़ा नियम

भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तें भी केवल उन्हीं किसानों को मिलेंगी, जिनके पास फार्मर आईडी होगी। इसके जरिए लाभार्थियों की सही पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान शुरू

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों के फार्मर आईडी बनाए जा रहे हैं। किसान अपने नजदीकी शिविर में जाकर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं।

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