राहुल गांधी के सिखों पर बयान मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगी

  • पहले याचिका खारिज, अब पुनर्विचार पर सुनवाई
  • वादी: पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र, सरकारी पक्ष: एडीजीसी विनय कुमार सिंह
  • फैसला 17 अक्टूबर को

वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में सिख समुदाय पर कथित भड़काऊ बयान के खिलाफ दाखिल याचिका पर MP/MLA कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने याचिका, साक्ष्य और गवाहों की रिपोर्ट का अवलोकन पहले ही कर लिया है।

सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और गुरुद्वारों में जाने की इजाजत नहीं है। उनका कथित बयान खालिस्तानी आतंकवादी गुरुवंत सिंह पन्नू ने भी समर्थन किया था।

कोर्ट में एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी और अलख राय ने वादी की ओर से दलीलें पेश की हैं। सरकारी पक्ष में एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने अपनी दलील दी। अभियोजन ने अब तक की कार्यवाही अदालत में प्रस्तुत की।

पहली याचिका 28 नवंबर 2024 को खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि देश के बाहर किए गए कथित अपराध पर भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद वादी ने उच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।

कोर्ट का निर्णय आज यानी 17 अक्टूबर को आएगा। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ केस चलेगा या नहीं।

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