अंबेडकरनगर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

अंबेडकरनगर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रचार रैली वाहन से जनता में जागरूकता बढ़ाई जाएगी

परिवारिक, बैंकिंग और सिविल विवादों का निस्तारण

अंबेडकरनगर। जनपद में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश चंदोदय कुमार ने एक प्रचार रैली वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाएगा और लोगों को इस सुविधा से जोड़ने का कार्य करेगा।

लोक अदालत में होंगे समझौता योग्य सभी मामले निस्तारित

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवार से जुड़े मतभेदों से लेकर भरण-पोषण, बैंकिंग, सिविल वाद सहित सभी समझौता योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा पारिवारिक न्यायालय से जुड़े विवाद भी यहां सुलझाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज और कम लागत वाला बनाना है। इस मंच पर वाद आपसी सहमति से समाप्त होते हैं, जिससे लंबी मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।

जानकारी पाने के लिए जारी की गई सुविधाएं

न्यायाधीश कुमार ने बताया कि लोक अदालत से संबंधित सभी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन से प्राप्त की जा सकती है। न्यायालय परिसर में स्थित सूचना केंद्र से भी लोग विस्तृत मार्गदर्शन ले सकते हैं।

उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित समझौता योग्य मामलों को जल्दी से निपटाएं।

समझौता अंतिम, नहीं होती कोई अपील

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में हुए समझौते का कानूनी प्रभाव अंतिम होता है। इस प्रक्रिया के दौरान किया गया समझौता बाद में अपील योग्य नहीं होता, इसलिए पक्षकारों को समझौते से पहले पूरी जानकारी और सावधानी बरतनी चाहिए।

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