- रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
- CCPA ने की कार्रवाई
- प्री-राइड टिपिंग को लेकर आपत्ति
- डायनामिक प्राइसिंग में गड़बड़ी मिली
- ऐप के डिजाइन पर भी उठे सवाल
नई दिल्ली। कंज्यूमर अथॉरिटी CCPA ने रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी ने देशभर के कैब और बाइक-टैक्सी सेक्टर की जांच की थी। इस दौरान रैपिडो ऐप की राइड बुकिंग प्रक्रिया में ऐसे तरीकों का इस्तेमाल पाए जाने की बात सामने आई, जिनसे ग्राहकों पर अतिरिक्त भुगतान का दबाव पड़ सकता था।
राइड शुरू होने से पहले मांगी जा रही थी टिप
जांच में सामने आया कि रैपिडो ऐप पर ग्राहकों से प्री-राइड टिपिंग यानी राइड शुरू होने से पहले ही टिप देने का विकल्प मांगा जा रहा था। CCPA ने इस प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई और कंपनी पर कार्रवाई की।
डायनामिक प्राइसिंग को लेकर भी सवाल
अथॉरिटी को रैपिडो की डायनामिक प्राइसिंग व्यवस्था में भी गड़बड़ियां मिलीं। इसके अलावा ऐप के डिजाइन और बुकिंग इंटरफेस को लेकर भी CCPA ने आपत्ति जताई। अथॉरिटी के मुताबिक, ऐप का डिजाइन इस तरह था कि ग्राहक को अधिक रकम का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा सकता था।
कैब और बाइक-टैक्सी सेक्टर की जांच
CCPA ने देशभर में कैब और बाइक-टैक्सी सेवाओं की जांच के दौरान राइड बुकिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा की। इसी जांच के आधार पर रैपिडो के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।









