नौकरी छोड़ने के बाद EPFO में नहीं दिख रही Exit Date?

घर बैठे खुद करें अपडेट- PF ट्रांसफर में आ सकती है दिक्कत

नई दिल्ली। नौकरी बदलते समय EPFO रिकॉर्ड में पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट दर्ज होना जरूरी है। अगर कंपनी ने नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट नहीं की है या गलत तारीख दर्ज हो गई है, तो नई कंपनी में PF ट्रांसफर अटक सकता है।

इसके अलावा नई नौकरी के दौरान बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (BGV) में भी पुरानी नौकरी की तारीखों को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

हालांकि, एग्जिट डेट अपडेट कराने के लिए हर बार पुरानी कंपनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। EPFO अपने UAN-लिंक्ड मेंबर पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को खुद एग्जिट डेट दर्ज या अपडेट करने की सुविधा देता है।

2 महीने बाद ही कर सकते हैं अपडेट

EPFO के नियमों के अनुसार, नौकरी छोड़ने के 2 महीने पूरे होने के बाद ही कर्मचारी ऑनलाइन एग्जिट डेट दर्ज या अपडेट कर सकता है। इसलिए नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद यह बदलाव नहीं किया जा सकता।

आखिरी PF योगदान का रखें ध्यान

एग्जिट डेट वही महीने की होनी चाहिए, जिसमें आपकी पुरानी कंपनी ने आपका आखिरी PF योगदान जमा किया था। तारीख दर्ज करने से पहले अपने PF रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है।

UAN और आधार लिंक होना जरूरी

ऑनलाइन एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और UAN आधार से लिंक होना जरूरी है। साथ ही आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान OTP वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है।

तारीख बदलने से पहले रिकॉर्ड जांचें

अगर आपकी पुरानी कंपनी ने पहले ही एग्जिट डेट दर्ज कर रखी है, तो बिना जांचे उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। एग्जिट डेट को सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर और आधिकारिक सर्विस रिकॉर्ड से मिलाकर ही अपडेट करें।

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