
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: बांग्लादेश से भारत लाए जाएं सुनाली खातून और बच्चा
अदालत ने कहा: कानून इंसानियत के सामने कभी-कभी झुकता है
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से निर्देश दिया कि वह नौ महीने की गर्भवती सुनाली खातून और उसके 8 साल के बच्चे को बांग्लादेश से भारत वापस लाए। अदालत ने कहा कि कानून कभी-कभी इंसानियत के सामने झुकता है।
यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें बांग्लादेश में डिपोर्ट किए गए परिवार को भारत लौटाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी। अदालत ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया।









