एससी अभ्युदय योजना के तहत अम्बेडकरनगर में स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

  • न्यूनतम तीन युवाओं का समूह बनाकर कर सकते हैं आवेदन
  • व्यवसाय शुरू करने से पहले मिलेगा फ्री प्रशिक्षण
  • 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के साक्षर युवक होंगे पात्र

अम्बेडकरनगर। जनपद में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। जिले में योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई है।

तीन सदस्यीय समूह बना कर कर सकेंगे आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी विक्रम कौशल ने बताया कि योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदक कम से कम तीन लोगों का समूह बनाकर क्लस्टर मॉडल पर कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक समूह को उनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय के लिए इकाई स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। चयनित लाभार्थियों को संबंधित क्षेत्र में नि:शुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को सशक्त ढंग से चला सकें।

50 हजार रुपये तक का मिलेगा अनुदान
योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹50,000 या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान स्वरूप दिया जाएगा। परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी को स्वयं देना होगा, जबकि शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यह वित्तीय ढांचा सुनिश्चित करता है कि योजनाबद्ध तरीके से कारोबार शुरू हो और बैंक की निगरानी में उसका संचालन हो।

18 से 50 वर्ष तक के युवा पात्र
योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकेंगे जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हों और अम्बेडकरनगर जनपद के स्थायी निवासी हों। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके साथ ही व्यवसाय संचालन की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार साक्षर होना अनिवार्य है। आवेदक को समूह में कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए।

Back to top button