वाराणसी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आज इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर आदेश दे सकती है।
यह याचिका वाराणसी के तिलमापुर गांव के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया था, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।
इस मामले में पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने 28 नवंबर 2024 को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने MP-MLA कोर्ट का रुख किया। बाद में जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले पर सुनवाई की अनुमति दी।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।









