क्यों राहुल गांधी के बयान को लेकर हो रही है कानूनी कार्यवाही?

  • वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी पर आज होगी सुनवाई
  • विशेष न्यायाधीश यदुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में दलीलें पेश करेंगे वकील
  • ग्राम प्रधान की याचिका पहले ही हो चुकी है खारिज

वाराणसी। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यदुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई होगी। इस मामले में दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें रखेंगे।

पृष्ठभूमि

पिछले वर्ष तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अधिवक्ता अलख नारायण राय के माध्यम से निचली अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी के एक बयान का खालिस्तानी आतंकी समूहों ने समर्थन किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी का बयान देश में गृहयुद्ध भड़काने वाला था।

हालांकि, 28 नवंबर को निचली अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की, जिसे एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

वर्तमान स्थिति

इससे पहले, एक अन्य ग्राम प्रधान की याचिका भी खारिज हो चुकी है। वहीं, अधिवक्ता विवेकशंकर तिवारी ने भी इस मामले में पक्ष रखने के लिए वकालतनामा दाखिल किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को आज की सुनवाई के लिए समन जारी किए थे।

आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता और राहुल गांधी के वकील अपने-अपने तर्क रखेंगे। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश पर निर्भर करेगी।

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