
- एल्विश यादव पर रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर के गंभीर आरोप
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश यादव की चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज की
- रेव पार्टियों के आयोजक एल्विश यादव पर एफआईआर और चार्जशीट के आरोप
इलाहाबाद। यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी नकारात्मक खबर आई है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में चार्जशीट रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यादव के खिलाफ चार्जशीट और FIR में बयान दर्ज हैं और ऐसे गंभीर आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। एल्विश ने अपनी याचिका में FIR को चुनौती नहीं दी है।
आरोप और चार्जशीट में क्या है?
आरोप है कि एल्विश यादव रेव पार्टियों का आयोजन करते थे, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल होते थे। इन पार्टियों में लोगों को सांप का जहर और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराया जाता था। पुलिस ने इस मामले में अप्रैल 2024 में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यह दावा किया गया कि एल्विश का सपेरों से संबंध था।
एल्विश की याचिका और वकील की दलील
चार्जशीट के खिलाफ एल्विश ने 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास से कोई सांप या मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है और उनका किसी अन्य आरोपी से कोई संबंध नहीं है। एल्विश के वकील नवीन सिन्हा ने तर्क दिया कि जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई है, वह वन्यजीव अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एल्विश पार्टी में मौजूद नहीं थे और उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।








