- 19 अगस्त से जिले की 1038 ग्राम पंचायतों में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण
- बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे नामों का सत्यापन, परिवर्धन और विलोपन
- 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक करा सकेंगे पंजीकरण
अंबेडकरनगर। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अनुपम शुक्ला के निर्देश पर यह कार्य निर्वाचन कार्यालय के समन्वय में सम्पन्न होगा।
घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, करेंगे नामों का सत्यापन
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अनुसार, इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाता सूची में नए नामों का परिवर्धन, पुराने व अपात्र नामों का विलोपन तथा आवश्यक संशोधन का कार्य करेंगे। साथ ही नए निर्मित या छूटे हुए मकानों में निवास करने वाले योग्य नागरिकों की प्रविष्टि भी सुनिश्चित की जाएगी।
18 वर्ष पूर्ण करने वालों को मिलेगा पंजीकरण का अवसर
कार्यक्रम के अंतर्गत 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे नागरिक, जो किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं और अन्यथा किसी अपात्रता के अंतर्गत नहीं आते, वे निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होंगे।
यह रहेंगी अपात्रता की शर्तें
नामांकन हेतु अपात्रता के तीन प्रमुख आधार निर्धारित किए गए हैं:
(1) भारत का नागरिक न होना,
(2) मानसिक रूप से विक्षिप्त होना और ऐसा होने की पुष्टि सक्षम न्यायालय द्वारा की गई हो,
(3) किसी निर्वाचन से संबंधित भ्रष्ट आचरण अथवा अपराध के कारण मताधिकार से वंचित किया गया हो।








