गाजीपुर में नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने का आरोपी गिरफ्तार

  • जांच में धारा 64(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराएँ भी जोड़ी गई
  • आरोपी गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला, उम्र करीब 18 साल
  • आरोपी के खिलाफ पहले से ही एक आपराधिक मामला दर्ज था

गाजीपुर। कोतवाली पुलिस ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में कृष्णा बिंद (पुत्र मिट्ठु बिंद) को गिरफ्तार किया। आरोपी को लंका बस स्टैंड के पास से पकड़ा गया।

मामला 23 सितंबर का है, जब पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) और 87 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

जांच के दौरान 26 सितंबर को पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 64(2) बीएनएस और धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ी गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी कृष्णा बिंद गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 18 वर्ष बताई जा रही है। उसके खिलाफ पहले से ही एक मुकदमा दर्ज है और उसकी आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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