क्यों राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश?

क्या है दोहरी नागरिकता का मामला और कैसे पहुंचा हाईकोर्ट तक

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश
  • दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश
  • जांच CBI को सौंपने की मंजूरी
  • निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

लखनऊ। Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश दोहरी नागरिकता से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान दिया गया।

दरअसल, यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से मांग की कि पूरे मामले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) से कराई जाए। इस पर अदालत ने सहमति जताते हुए कहा कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और इसके बाद मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए।

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज होने के साथ ही पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई के हवाले होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दावा किया गया कि उनके द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है और इससे आरोपों को मजबूती मिलती है।

यह मामला पहली बार इस स्तर पर विस्तार से सुना गया, जिसमें केंद्र सरकार के Ministry of Home Affairs ने भी अपना पक्ष रखा।

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है।

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