राहुल गांधी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई

CBI, ED समेत 10 एजेंसियां पक्षकार

  • कोर्ट ने मांगी थी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट
  • आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का मामला
  • याचिका भाजपा सदस्य ने दायर की

लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। यह मामला कोर्ट की निगरानी में चल रही प्रारंभिक जांच से संबंधित है।

अतिरिक्त सूची के अनुसार, इस आपराधिक रिट याचिका पर दोपहर 2:15 बजे सुनवाई निर्धारित है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ करेगी। यह मामला सांसद एवं विधायक (MP/MLA) मामलों के रोस्टर के तहत सूचीबद्ध है।

याचिका में CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO), गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय समेत कुल 10 केंद्रीय एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है।

इससे पहले 12 मई 2026 को हाईकोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को आठ सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सोमवार की सुनवाई उसी आदेश के अनुपालन के संदर्भ में होनी है।

यह याचिका भाजपा के उत्तर प्रदेश सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से दायर की है। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई चैंबर में होने का दावा किया गया है। हालांकि, इस संबंध में अदालत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

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