महुआ मोइत्रा को मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल का लीगल नोटिस

सोशल मीडिया पोस्ट में मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के आरोप पर विवाद, 24 घंटे में पोस्ट हटाने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा

  • विवादित दो पोस्ट हटाने के लिए 24 घंटे की समयसीमा
  • बिना शर्त लिखित माफी की मांग
  • SIR के दौरान मतदाताओं के अधिकारों को लेकर हुआ विवाद

पश्चिम बंगाल। राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा को सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कथित तौर पर ₹10 करोड़ के मुआवजे, बिना शर्त माफी और कानूनी खर्च के रूप में ₹50 हजार देने की मांग की गई है।

24 घंटे में पोस्ट हटाने और माफी की मांग

दी गई जानकारी के मुताबिक, नोटिस में महुआ मोइत्रा से 24 घंटे के भीतर विवादित दोनों सोशल मीडिया पोस्ट हटाने, लिखित में बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी नहीं करने का आश्वासन देने को कहा गया है।

SIR के दौरान मतदाताओं को लेकर किया था आरोप

दरअसल, महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में मनोज अग्रवाल पर पश्चिम बंगाल में लाखों वैध मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया था। अग्रवाल के वकील का कहना है कि उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

मनोज अग्रवाल इससे पहले पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर भी कार्यरत थे। विवाद अब सोशल मीडिया पोस्ट और उसके खिलाफ भेजे गए कानूनी नोटिस को लेकर है। नोटिस में की गई मांगों पर महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया और आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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