
PPF नॉमिनी अपडेट अब मुफ्त में
अब चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा
बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 का असर
नई दिल्ली। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में नॉमिनी अपडेट कराने या नया नॉमिनी जोड़ने पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नियम में बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कई वित्तीय संस्थाएं नॉमिनी अपडेट करने के लिए ग्राहकों से शुल्क वसूल रही थीं, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
अब 4 नॉमिनी जोड़ने की अनुमति
नई बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब PPF खाताधारक एक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। पहले यह संख्या केवल एक थी। यह बदलाव अनक्लेम्ड अमाउंट (जिस पर कोई दावा नहीं करता) को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, मार्च 2024 तक बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपये की राशि ऐसी है, जिसका कोई दावेदार नहीं है।
PPF पर 7.1% सालाना ब्याज, निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपये
वर्तमान में PPF खाते पर 7.1% वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। इस खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं।
15 साल में पूरा होता है मैच्योरिटी पीरियड
PPF खाता 15 साल की अवधि में परिपक्व होता है। खाताधारक चाहें तो इस अवधि के बाद अपनी पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं। यदि उन्हें पैसे की तत्काल आवश्यकता नहीं है, तो वे इसे 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैच्योरिटी से एक साल पहले आवेदन करना होगा।
5 साल का लॉक-इन पीरियड
PPF खाते में जमा राशि को खोलने के पहले 5 वर्षों तक निकाला नहीं जा सकता। पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद फॉर्म-2 भरकर आंशिक निकासी की जा सकती है। हालांकि, 15 साल से पहले निकासी करने पर कुल फंड से 1% राशि की कटौती की जाएगी।
कौन खोल सकता है PPF खाता?
कोई भी भारतीय नागरिक किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में PPF खाता खोल सकता है। इसके अलावा, माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम से भी खाता खुलवा सकते हैं।








