लालच का जाल: मानसिक मंदित व्यक्ति को झांसे में लेकर एग्रीमेंट

इब्राहिमपुर में जमीन एग्रीमेंट और दुकान सामान बिक्री का आरोप, दो लोगों के खिलाफ विश्वासघात व एससी/एसटी एक्ट में जांच शुरू

अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति को झांसे में लेकर जमीन का एग्रीमेंट कराने और बाद में दुकान का सामान बेचने के मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हुई है। आरोपियों पर विश्वासघात और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

मामला नाऊसांडा गांव का है। यहां के रहने वाले राजदेव कॉस्मेटिक और सब्जी की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आरोप है कि 25 नवंबर 2021 को उनकी दुकान पर उनका मानसिक रूप से मंदित भाई कौशल कुमार बैठा था।

आरोप के अनुसार नसरुल्लाहपुर निवासी सुरेश कुमार अग्रहरि और भारीडीहा निवासी छोटेलाल दुकान पर पहुंचे। दोनों ने कौशल कुमार को अलग दुकान खुलवाने का लालच दिया और एक लाख रुपये देने की बात कही। इसी दौरान 45 हजार रुपये देकर एग्रीमेंट कराया गया।

बाद में जब राजदेव को जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध किया और पैसे वापस करने की मांग की। आरोप है कि इस दौरान गाली-गलौज की गई और दबाव बनाकर एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने की बात कही गई। साथ ही रकम पर अधिक ब्याज वसूलने की बात भी सामने आई।

पीड़ित के अनुसार बाद में 7 सितंबर 2022 को एग्रीमेंट निरस्त कराने के लिए आरोपियों को खर्च सहित कुल 4 लाख 35 हजार रुपये दिए गए। इसके बावजूद आरोप है कि दोनों आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए दुकान का करीब एक लाख रुपये का सामान बेच दिया।

मामले में कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। अदालत के आदेश के बाद इब्राहिमपुर पुलिस ने केस दर्ज किया।

थाना प्रभारी आशुतोष शर्मा के अनुसार, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।

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