
32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट 22 से बढ़ाकर 25 वर्ष
योगी सरकार ने विरोध और मांगों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले अभ्यर्थियों की एज लिमिट विवाद का विषय बनी हुई थी।
सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। यह कदम उन मांगों के बाद उठाया गया, जो राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की थीं।
विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने पत्र में याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने 18 नवंबर, 2025 को गोरखपुर जनता दरबार और 15 दिसंबर, 2015 को लखनऊ जनता दरबार में अभ्यर्थियों को तीन साल की छूट देने का वादा किया था, लेकिन नोटिफिकेशन में यह लागू नहीं किया गया था।
इससे पहले, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण पुलिस भर्ती में देरी हुई है और कई योग्य अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अयोग्य हो गए।
सरकार ने अभ्यर्थियों की इस मांग को मानकर उनका कठिन संघर्ष आसान कर दिया है। अब 32,679 पदों के लिए पुलिस भर्ती प्रक्रिया के योग्य और योग्य उम्मीदवार परीक्षा में भाग ले सकेंगे।








