गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए

सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य

राष्ट्रगीत बजते समय सभी लोगों का खड़े होना जरूरी

वंदे मातरम और जन गण मन साथ हों तो पहले वंदे मातरम होगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन और प्रस्तुति को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से 28 जनवरी को जारी आदेश के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और इस दौरान सभी लोगों का खड़े रहना अनिवार्य होगा। इस आदेश की जानकारी 11 फरवरी को मीडिया में सामने आई।

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ एक साथ गाए या बजाए जाते हैं, तो पहले वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अब सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से होगी। नए नियमों के तहत राष्ट्रगीत के सभी छह अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड होगी। अब तक आमतौर पर इसके पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे।

हालांकि, मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन-किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा, इसकी पूरी सूची बनाना संभव नहीं है। यह पहली बार है जब वंदे मातरम के गायन को लेकर विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी मना रही है।

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