पति को आजीवन कारावास, सास–ससुर को सात–सात वर्ष की सजा

अंबेडकरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए विवाहिता के पति को आजीवन कारावास और सास–ससुर को सात–सात वर्ष का कठोर कारावास दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 16–16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न भरने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इनोवा गाड़ी की मांग बनी विवाद का कारण

मामला हमीरपुर जिले के रामचरन निषाद की बेटी शालिनी निषाद से जुड़ा है। वर्ष 2018 में शालिनी का विवाह लखनऊ जिले के एलडीए कॉलोनी टिकैत राय निवासी दीप नारायण से हुआ था। विवाह के बाद यह दंपति इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के एटीपीसी कॉलोनी टांडा में रहता था।
शादी में पिता द्वारा दान–दहेज दिए जाने के बावजूद ससुरालीजन की ओर से इनोवा गाड़ी की मांग लगातार बढ़ती गई। शालिनी के ससुरालवाले दहेज की इस मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे।

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