अंबेडकरनगर। जम्मू तवी एक्सप्रेस में महिला यात्री का बैग चोरी करने के मामले में अदालत ने दोषी रामकीरत वर्मा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अकबरपुर और मालीपुर के बीच गायब हुआ था बैग
मामले में पीड़िता आभा शर्मा ने 13 अप्रैल 2017 को जीआरपी अकबरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह अपने पति राजेश शर्मा के साथ कोलकाता से बरेली जा रही थीं। दोनों जम्मू तवी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे।
रात में खाना खाने के बाद दंपती सो गए। सुबह करीब 5:40 बजे अकबरपुर और मालीपुर रेलवे स्टेशन के बीच उनकी आंख खुली तो बैग गायब मिला। महिला के मुताबिक, बैग में 82 हजार रुपये कीमत की हीरे की अंगूठी, 16,200 रुपये नकद और जरूरी दस्तावेज रखे थे।
जांच में सामने आया रामकीरत का नाम
शिकायत के बाद अकबरपुर जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के जलालनपुर नैपुरा निवासी रामकीरत वर्मा का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। मामले में नकदी और अन्य सामान की बरामदगी भी हुई थी।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय की अदालत में हुई। न्यायाधीश भारतेंदु प्रकाश गुप्ता ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से पेश गवाहों तथा साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने रामकीरत वर्मा को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।









