नीला ड्रम हत्याकांड: साहिल और मुस्कान ने हाईकोर्ट में दी फांसी की सजा को चुनौती

सौरभ राजपूत हत्याकांड में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील, अमित हत्याकांड के दोषी भी तैयारी में

मेरठ। चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। जिला अदालत ने दोनों को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में 14 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि, मृत्युदंड की पुष्टि के लिए भेजे गए फैसले पर हाईकोर्ट की स्वीकृति अभी नहीं मिली है।

हाईकोर्ट में दाखिल की अपील

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला के माध्यम से गुरुवार को साहिल और मुस्कान की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई। अधिवक्ता के मुताबिक, दोनों ने उन्हें अपना वकील नियुक्त करने की सहमति दी थी। इसके बाद निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने की प्रक्रिया पूरी की गई। फिलहाल अपील पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने दोनों को मृत्युदंड सुनाया था। फैसले से संबंधित 165 पन्नों का आदेश मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजा गया है। हाईकोर्ट की पुष्टि के बिना मृत्युदंड को अंतिम रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

नीले ड्रम में मिला था सौरभ का शव

ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 3 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से जमा दिया गया था। इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया गया। मामले ने शव छिपाने के तरीके के कारण देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं।

अमित हत्याकांड के दोषी भी करेंगे अपील

इधर, मेरठ के अमित हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए रविता और अमरदीप भी हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। जेल प्रशासन को भी उनकी अपील की तैयारी के बारे में जानकारी मिली है।

अपर जिला जज जयवीर नागर की अदालत ने अमित की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई थी। आरोप के मुताबिक, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित की गला दबाकर हत्या की गई थी। घटना को हादसा दिखाने के लिए शव पर सांप छोड़ दिया गया था।

दोनों मामलों में दोषियों की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगा।

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