LPG बुकिंग नियमों में बदलाव की खबरें गलत

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव को लेकर चल रही खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। Ministry of Petroleum and Natural Gas ने स्पष्ट किया है कि LPG रीफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) उपभोक्ता 45 दिन और अन्य उपभोक्ता 35 दिन बाद ही सिलेंडर बुक कर सकेंगे। मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि पुराने नियम ही लागू हैं।

मौजूदा व्यवस्था के तहत एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही बुक कराया जा सकता है।

इस बीच, 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की मांग ज्यादा बनी हुई है। सरकार ने 22 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमर्शियल LPG कोटे में 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे कुल आवंटन अब 50% तक पहुंच गया है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी Sujata Sharma ने बताया कि अफवाहों के चलते कुछ जगहों पर पैनिक बुकिंग देखी गई थी, जिसे अब नियंत्रण में कर लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे गलत खबरों पर ध्यान न दें और घबराहट में बुकिंग करने से बचें।

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