
अम्बेडकरनगर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत कृषकों को अनुदानित सोलर पम्प उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जिले में शुरू हो गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर उप कृषि निदेशक ने बताया कि वर्ष 2025–26 के लिए सोलर पम्प की बुकिंग 26 नवम्बर 2025 अपराह्न 3 बजे से शुरू होकर 15 दिसम्बर 2025 तक चलेगी। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार की बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन पंजीकरण और ई-लाटरी से चयन
सोलर पम्प के लिए केवल विभागीय वेबसाइट पर पंजीकृत किसान ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग के दौरान 5000 रुपये टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
किसानों का चयन पूरी तरह पारदर्शी ई-लाटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। चयनित होने पर किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर पुष्टि संदेश भेजा जाएगा।
बोरिंग नियम सख्त, अनुपालन न होने पर आवेदन निरस्त
योजना के तहत अलग-अलग श्रेणी के सोलर पम्प के लिए निर्धारित बोरिंग मानक लागू होंगे—
2 एचपी के लिए 4 इंच
3 एवं 5 एचपी के लिए 6 इंच
7.5 एवं 10 एचपी के लिए 8 इंच
सत्यापन के दौरान निर्धारित क्षमता के अनुरूप बोरिंग न मिलने पर किसान का आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और टोकन मनी जब्त हो जाएगी।
अवशेष राशि बैंक या ऑनलाइन जमा करनी होगी
बुकिंग कन्फर्म होने के बाद किसान को निर्धारित अवधि के भीतर अपने हिस्से की धनराशि इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से या ऑनलाइन जमा करनी होगी।
यदि निर्धारित समय में भुगतान पूरा नहीं किया गया, तो चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा और जमा की गई टोकन मनी भी वापस नहीं की जाएगी।









