समय पर अंश जमा न करने पर चयन रद्द और टोकन मनी जब्त

अम्बेडकरनगर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के इच्छुक किसानों के लिए अहम सूचना जारी की गई है। जिले में सोलर पंप बुकिंग करा चुके किसानों को शेष किसान अंश जमा करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। निर्धारित तिथि तक अंश जमा न करने पर संबंधित किसान का चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और जमा की गई टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी।

बुकिंग के बाद अंश जमा करना अनिवार्य

उप कृषि निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण कर चुके किसानों को अब अपनी शेष धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करनी होगी। यह राशि ऑनलाइन जनरेट किए गए चालान के माध्यम से इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। समयसीमा का पालन न करने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

300 सोलर पंप का लक्ष्य, 119 किसानों ने कराई बुकिंग

वर्ष 2025-26 के लिए अम्बेडकरनगर जिले में पीएम-कुसुम योजना के तहत कुल 300 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 119 किसानों ने सफलतापूर्वक बुकिंग कराई है। चयनित किसानों की बुकिंग कन्फर्म हो चुकी है और उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जा चुकी है।

उप कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों को मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई है, वही किसान शेष अंश जमा करने के पात्र हैं। अन्य किसान किसी भी प्रकार की भ्रांति में न रहें।

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