पेट्रोल-डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा

सरकार ने डीजल, पेट्रोल और ATF के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की, घरेलू उपभोक्ताओं पर असर नहीं

  • सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर टैक्स बढ़ाया
  • नई दरें 3 अगस्त से लागू हो गई हैं
  • डीजल पर SAED 25.5 रुपये प्रति लीटर हुई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें 3 अगस्त से लागू हो गई हैं। सरकार इन दरों की समीक्षा हर 15 दिन में करती है।

नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) 15.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 25.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, ATF के निर्यात पर यह ड्यूटी 14.5 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल के निर्यात पर 2.5 रुपये से बढ़ाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली मौजूदा ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखना है।

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