खतौनी में नाम नहीं, फिर भी करा लिया बैनामा!

196 वर्ग मीटर जमीन के फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज

  • बैनामे के 10 दिन बाद दानपत्र का खेल, एसपी के निर्देश पर जांच के बाद अकबरपुर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

अंबेडकरनगर। जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर स्वामित्व बदलने के आरोप में अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चौक शहजादपुर निवासी अभिषेक जायसवाल उर्फ निक्कू पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 196 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा कराने और बाद में उसे दानपत्र के जरिए हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।

शिकायत में सामने आया जमीन हस्तांतरण का पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, हरिराम गुप्ता ने 2 मई 2025 को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि सरजू प्रसाद और रामकृपाल तिवारी की भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जाने और बेचने का प्रयास किया गया।

शिकायत में बताया गया कि संबंधित भूमि का रकबा 196 वर्ग मीटर है। आरोप है कि दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन पर अधिकार दिखाया गया और फिर उसका पंजीकृत बैनामा करा लिया गया।

राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं, फिर भी बना मालिकाना हक का दावा

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने लोरपुर रियासत से जुड़े लोगों का कथित मुख्तार बताते हुए भूमि पर अपना अधिकार जताया। जबकि राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज नहीं था।

आरोप है कि इसी आधार पर 7 अगस्त 2024 को विवादित भूमि का बैनामा अपने पक्ष में कराया गया। पुलिस अब इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों और उनकी सत्यता की जांच कर रही है।

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