जलालपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई, ग्राम सभा की भूमि खाली कराई गई

अंबेडकरनगर। जलालपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम अरई में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में गाटा संख्या 888 की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।

उपजिलाधिकारी के अनुसार, मामले में तहसीलदार न्यायालय ने पहले ही बेदखली का आदेश पारित किया था। यह आदेश 10 अक्टूबर 2024 का था, जिसका पालन 29 मार्च 2026 को मौके पर कराया गया। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत वाद दर्ज था।

अतिक्रमणकर्ता ने इस भूमि को नियमित कराने के लिए उपजिलाधिकारी न्यायालय में भी वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान इसे पोषणीय न मानते हुए 15 अप्रैल 2025 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका भी 8 अक्टूबर 2025 को खारिज हो चुकी है।

इन सभी आदेशों के आधार पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटवाया। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण को हटाकर भूमि को ग्राम सभा के कब्जे में लिया गया। साथ ही संबंधित व्यक्ति से क्षतिपूर्ति और खर्च की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

प्रशासन ने बताया कि खाली कराई गई भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। यहां चिल्ड्रन पार्क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे स्थानीय लोगों, खासकर बच्चों को उपयोगी स्थान मिल सकेगा।

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें और ऐसी किसी भी जानकारी को प्रशासन तक पहुंचाएं।

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