दरोगा और सिपाही पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

  • पीड़ित रामभेज ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर मांगा था न्याय
  • चौकी पर रुपये की मांग और मना करने पर पीड़ितों का चालान
  • कोतवाली प्रभारी ने कोर्ट आदेश के बाद दोनों पर केस दर्ज किया

अंबेडकरनगर। कोतवाली अकबरपुर अंतर्गत श्रवण क्षेत्र चौकी पर पिटाई और उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट रामविलास सिंह ने तत्कालीन चौकी प्रभारी दरोगा राहुल कुमार पांडेय और सिपाही बृजेश यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर कोतवाली प्रभारी ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

मूसेपुर गिरंट निवासी रामभेज की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया कि वह 11 जून 2025 को अपने भाई मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार, अशोक यादव सहित अन्य ग्रामीणों के साथ श्रवण चौकी गया था। वह आशाराम और सदाराम के पारिवारिक विवाद में सदाराम की ओर से पैरवी कर रहा था।

रामभेज ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज राहुल पांडेय और सिपाही बृजेश यादव ने उन्हें कमरे में बुलाकर बेल्ट और बूट से पीटा, जातिसूचक गालियां दीं, और एनकाउंटर की धमकी दी। साथ ही रुपये की मांग की गई और इंकार करने पर उसका तथा उसके भाइयों मुकेश और अशोक का चालान कर दिया गया।पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली अकबरपुर और एसपी कार्यालय में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित ने विशेष न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

न्यायालय ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश
न्यायालय ने क्षेत्राधिकारी नगर को मामले की जांच सौंपते हुए रिपोर्ट मांगी थी। जांच में रामभेज और उसके साथियों ने घटनाक्रम की पुष्टि की, जिसके आधार पर न्यायालय ने 2 जुलाई 2025 को दरोगा राहुल कुमार पांडेय और सिपाही बृजेश यादव पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार, राहुल पांडेय वर्तमान में टांडा के मुबारकपुर चौकी प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं।

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